शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर में संपन्न काउंसलिंग प्रक्रिया

शेष बचे अतिशेष व्याख्याताओं व शिक्षकों की होगी नवीन पदस्थापना


अम्बिकापुर: शासन के आदेशानुसार वर्तमान में युक्तियुक्तकरण की प्रकिया संचालित की जा रही है। संभाग अंतर्गत समस्त जिलों के समस्त जिला शिक्षा अधिकारयों को शासन के आदेशानुसार युक्तियुक्तकरण की सम्पूर्ण प्रकिया 04 जून 2025 तक पूर्ण कर पदस्थापना आदेश जारी किये जाने एवं युक्तियुक्तकरण के पश्चात् अतिशेष व्याख्याता एवं शिक्षकों की निर्धारित प्रारूप में सूची एवं हायर सेकेण्डरी /हाईस्कूल/ पूर्व माध्यमिक शाला में रिक्त पदों की विद्यालयवार, विषयवार तथा संवर्गवार सूची दिनांक 04 जून 2025 को कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा संभाग अम्बिकापुर में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिलों में अतिशेष व्याख्याताओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के तहत पदस्थापना किये जाने के उपरांत शेष बचे अतिशेष व्याख्याता लगभग 150-200 एवं अतिशेष शिक्षक लगभग 400-500 का संभाग स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से युक्तियुक्तकरण कर पदस्थापना किये जाने की कार्यवाही करते हुए दिनांक 05 जून 2025 को समय 12 बजे अपरान्ह में व्याख्याताओं का एवं 06 जून 2025 को समय 9 बजे प्रातः से शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण हेतु काउंसलिंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर जिला-सरगुजा में रखा गया है।

शासन के निर्देशानुसार काउंसलिंग में वरियता के कम में दो वर्ष या उससे कम सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक, महिला शिक्षक, शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन के शिक्षक एवं संकुल समन्वयकों एवं वरिष्ठता के आधार पर अन्य शिक्षकों को प्राथमिकता दी जावेगी।

इस संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से आवश्यक रूप से अतिशेष व्याख्याताओं एवं शिक्षकों को सूचना तामिल कराते हुए पावती अभिस्वीकृति अपने पास सुरक्षित रखते हुए, उन्हे निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर काउंसलिंग हेतु उपस्थित कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

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