बलरामपुर/राजपुर।अंबिकापुर गहिरागुरु मणिपुर चौक निवासी विशाल कुमार शर्मा को राशि भुगतान के एवज में दिए गए चेक का बाउंस होना भारी महंगा पड़ा। राजपुर कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 2 माह की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख 60 हज़ार रुपए प्रतिकर राशि परिवादी को भुगतान करने का आदेश दिया।

अधिवक्ता शंकर अग्रवाल ने बताया कि चेक बाउंस के इस मामले में परिवादी अनिल गुप्ता कुसमी मार्ग बूढ़ाबगीचा निवासी ने आरोपी विशाल कुमार शर्मा निवासी अंबिकापुर गहिरागुरु मणिपुर के विरुद्ध धारा 138 के तहत कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवाद पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोक  पांडेय ने सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी विशाल कुमार शर्मा को 2 माह का कारावास की सजा के साथ परिवादी को 5 लाख 60 हजार रुपए प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि परिवादी अनिल गुप्ता ने आरोपी विशाल कुमार शर्मा को 4 लाख रुपए 2022 में दिया था। आरोपी विशाल कुमार शर्मा ने 4 लाख रुपए का चेक दिया था खाता में पैसा नही होने से चेक बाउंस हो गया। कोर्ट ने 4 लाख रुपए का 5 लाख 60 हज़ार रुपए अदा करने व दो माह का कारावास की सजा सुनाई।

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