बलरामपुर। बलरामपुर जिले के चौकी वाड्रफनगर, थाना बसंतपुर अंतर्गत एक महिला के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील व्यवहार करने के मामले में पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने चौकी वाड्रफनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2024 में विजय बस से सफर करने के दौरान आरोपी सत्यजीत राय पिता संतोष राय,(52 वर्ष), निवासी धनगांव, चौकी तातापानी, जिला बलरामपुर ने ग्राम कैलाशपुर के पास उसकी सीट के बगल में बैठकर गलत नीयत से अनुचित छेड़छाड़ की थी। उस समय पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी थी, किंतु सामाजिक कारणों और विवाह तय होने की वजह से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।

पीड़िता ने यह भी बताया कि विवाह उपरांत 26 अप्रैल 2024 को आरोपी ने उसके पति को फोन कर भ्रामक एवं गंदी बातें बताई, जिससे उसके वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हुआ। लगातार परेशानियों के चलते पीड़िता ने 13 सितंबर 2025 को चौकी वाड्रफनगर में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 171/25 धारा 354, 354(क) भा.दं.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया। बाद में पीड़िता द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(ब)(i)(ii) भी जोड़ी गई।

पुलिस ने आरोपी सत्यजीत राय को 14 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय वाड्रफनगर में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। प्रकरण में विवेचना जारी है।

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