
एमसीबी: त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत दिनांक 19 फरवरी 2025 को सामाग्री वितरण स्थल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर परिसर स्थल पर शराब का सेवन करना पाया गया। जिसकी पुष्टि सहायक चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनेन्द्रगढ़ द्वारा की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट ने आदेश जारी कर अशोक कुमार सिंह सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला हरकाटनपारा, राकेश कुमार पाण्डेय शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भूभका, अभय कुमार कुजूर सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला चुक्तीपानी तथा सुनील टोप्पो शिक्षक माध्यमिक शाला बौरीडांड का कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 23 के सवर्था विपरीत एवं निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही व उदासीनता और गंभीर कदाचरण जैसा कृत्य किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में दिये गये प्रावधान के अनुसार तत्काल इन चारों को निलंबित किया है। इन चारों को नौकरी से निकालने की कार्यवाही की जायेगी।
अतः अशोक कुमार सिंह सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला हरकाटनपारा, राकेश कुमार पाण्डेय शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भूभका, अभय कुमार कुजूर सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला चुक्तीपानी तथा सुनील टोप्पो शिक्षक माध्यमिक शाला बौरीडांड को निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।