

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम के तहत पशु तस्करी प्रकरण में जब्त किए गए एक वाहन को शासन के पक्ष में राजसात करने का आदेश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सूरजपुर एस जयवर्धन ने जारी किया है। इस मामले में राजसात की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर शप्रशांत कुमार ठाकुर ने कलेक्टर सूरजपुर को भेजा था।
जब्त किए गए वाहन में दिनांक 11.06.2025 को खोपा की तरफ से लोधिमा चौक के पास स्वराज माजदा ट्रक क्रमांक यू.पी. 64 बी.टी. 1334 में 21 रास भैसा, भैस एवं पड़िया को ट्रक के क्षमता से अधिक क्रूरतापूर्वक भरकर ले जाया जा रहा था, जिसे रोककर पूछताछ करने पर उक्त वाहन के मालिक मो. रहीम पिता मो. सलीम उम्र 28 वर्ष निवासी जियावन, जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा बताया कि अपने साथियों के साथ पशुओं को अवैध तरीके से कानपुर ले जा रहा था जिस पर चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर में अपराध क्रमांक 285/2025 पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1) (घ) एवं छ.ग. कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था और ट्रक से 16 रास भैस, 04 रास भैसा एवं 01 रास पड़िया कुल 21 रास मवेशियों एवं मवेशियों में परिवहन में प्रयुक्त स्वराज माजदा ट्रक यू.पी. 64 बी.टी. 1334 को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया। मामले में मो. रहीम पिता मो. सलीम उम्र 38 वर्ष तनवीर अहमद उम्र 34 वर्ष दोनांे निवासी जियावन जिला सिगरौली, खालीद हुसैन उम्र 21 वर्ष निवासी गिधेर थाना बरगांव, जिला-सिंगरौली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड भेजा गया था।
इस मामले में कलेक्टर सूरजपुर ने विधिवत् सुनवाई पूरी करते हुए राजसात का आदेश जारी किया गया है। अब इस वाहन की नीलामी कर प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में जमा कराई जाएगी। यदि माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त होता है, तो आगे की कार्रवाई उसी के अनुरूप की जाएगी।
इस सख्त कार्रवाई का उद्देश्य पशु क्रूरता एवं अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। पशुओं के अवैध परिवहन में लिप्त व्यक्तियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।






















