

सूरजपुर: महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अब ऐसी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को “बाल विवाह मुक्त” घोषित किया जा रहा है, जहाँ पिछले दो वर्षों में किसी भी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।
इसी क्रम में सूरजपुर जिले की 117 ग्राम पंचायतों हैं जहां विगत दो वर्षों में किसी भी प्रकार का बाल विवाह प्रकरण घटित नहीं हुआ है। अतः इन ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इस घोषणा पर आपत्ति या दावा प्रस्तुत करना हो, अथवा किसी बाल विवाह प्रकरण का मामला न्यायालय में लंबित हो, तो वे विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के भीतर अपने सुसंगत दस्तावेजों सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, कलेक्टोरेट परिसर, कक्ष क्रमांक 14 एवं 15, सूरजपुर में कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रामों की जानकारी उक्त कार्यालय में चस्पा किए गए हैं।





















