रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड को विशेष अदालत ने 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है। उन्हें शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद यह चौथी बार उनकी पेशी थी।

इससे पहले चैतन्य बघेल और उनके पिता भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका मिला था। दोनों ने अपनी जमानत याचिका में सीबीआई और ईडी की जांच शक्तियों तथा उनके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ईडी की कार्रवाई या पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देनी है, तो इसके लिए अलग से याचिका दायर करनी होगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में हुई थी।

गौरतलब है कि ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, जो 22 जुलाई को पूरी हुई थी।

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