

रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देशभर में कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।
चुनाव आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर 2025 तक कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 पंजीकृत मतदाताओं में से 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। शेष मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए हैं।
SIR में सामने आए प्रमुख आंकड़े
गणना प्रपत्र (EF) जमा करने वाले मतदाता: 1,84,95,920
मृत पाए गए मतदाता: 6,42,234
स्थानांतरण या अनुपस्थित मतदाता: 19,13,540 एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता: 1,79,043
चुनाव आयोग ने बताया कि कई मतदाता ऐसे भी हैं जिनसे बीएलओ संपर्क नहीं कर पाए या जिन्होंने 18 दिसंबर 2025 तक गणना प्रपत्र जमा नहीं किया। इनमें वे मतदाता भी शामिल हैं जो अन्य राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मतदाता बन चुके हैं, या मतदाता सूची में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं।निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक और पात्र मतदाता 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक चलने वाले दावा एवं आपत्ति चरण के दौरान पुनः मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं का नाम केवल एक स्थान पर ही रखा जाएगा।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कैसे जांचें
स्थानीय बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास उपलब्ध ड्राफ्ट सूची से
ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से
voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर
यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र (एनेक्सर-IV) भरकर आवेदन कर सकता है। इसके साथ ईसीआई द्वारा निर्धारित 13 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य होगा।मतदाता अपना आवेदन फॉर्म अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा कर सकते हैं या फिर ECINET मोबाइल ऐप एवं voters.eci.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।






















