


मध्य प्रदेश : में MP आबकारी नीति के तहत बड़ा बदलाव किया गया है। अब ठेकेदार एकल यानी केवल एक शराब दुकान भी खोल सकेंगे। सरकार ने यह फैसला कई जिलों में राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण लिया है। खासकर राजधानी भोपाल के आसपास के जिलों में रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद यह नई व्यवस्था लागू की गई।
राज्य में शराब दुकानों के आवंटन के लिए अब तक 7 चरणों में ई-टेंडर और ई-टेंडर-कम-ऑक्शन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके बाद बची हुई दुकानों के लिए सरकार ने आठवें राउंड में एकल दुकान का विकल्प दिया है। इस चरण में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।
आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना के अनुसार, आठवें चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च 2026 शाम 4 बजे से 27 मार्च दोपहर 12 बजे तक भरे जा सकते हैं। पहले सात चरणों में करीब 635 करोड़ रुपये में शराब दुकानों का आवंटन किया जा चुका है।
गौरतलब है कि पिछले महीने मोहन कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी। इसके तहत शराब की कीमतों में औसतन 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। साथ ही, 2026-27 के लिए सरकार ने 18 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है।
नई नीति के तहत अब हर साल दुकानों के नवीनीकरण की परंपरा भी समाप्त कर दी गई है और पूरा आवंटन ई-टेंडर प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।

































