

महासमुन्द: राजस्व पटवारी संघ तहसील बसना के पत्रानुसार पटवारी लालकृष्ण देवांगन द्वारा अवैध धान परिवहन की रोकथाम के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार श्री देवांगन, तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 20 तहसील बसना द्वारा 21 दिसंबर 2025 की रात्रि में ग्राम उमरिया क्षेत्र में ओड़िशा के वाहन से 420 कट्टा धान का अवैध परिवहन कराया जाता हुआ पाया गया था। इस घटना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में भी हुआ, जिससे शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हुई।
उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना द्वारा 8 जनवरी 2026 को संबंधित पटवारी को कारण बताओ सूचना जारी की गई थी। प्राप्त जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि लालकृष्ण देवांगन द्वारा कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है। फलस्वरूप, उनके कदाचरण, अनुशासनहीनता एवं शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही को देखते हुए छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली भाग-एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के उपनियम (1)(क) के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना हरीशंकर पैंकरा द्वारा लालकृष्ण देवांगन, पटवारी (तत्कालीन प.ह.नं.-20, वर्तमान प.ह.नं.-42 तहसील बसना) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बसना नियत किया गया है तथा नियमानुसार उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।






















