

दुर्ग : जिले के पाटन विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोड़पेण्ड्री में पदस्थ शिक्षिका एलबी शारदा क्षत्रीय को गंभीर शिकायतों के बाद दुर्ग शिक्षिका निलंबन आदेश जारी किया गया है। संयुक्त संचालक, संभागीय शिक्षा संभाग दुर्ग ने 4 दिसंबर को यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया।
यह कदम उस समय उठाया गया जब ग्राम पंचायत सरपंच, शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष और क्षेत्र क्रमांक 8 के जनपद सदस्य ने शिक्षिका के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। शिकायत में उल्लेख था कि शारदा क्षत्रीय समय पर विद्यालय नहीं आती थीं, पूर्ण समय अध्यापन कार्य नहीं करती थीं, और शालेय स्टाफ के साथ अमर्यादित व्यवहार करती थीं। इतना ही नहीं, उन पर शिक्षकों के खिलाफ गलत आरोप लगाने और छात्राओं को उकसाने जैसे आरोप भी लगाए गए थे।
इन शिकायतों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग द्वारा कराई गई। जांच अधिकारी ने दस्तावेजों सहित अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें सभी शिकायतें सही पाई गईं। प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षिका के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान शिक्षिका शारदा क्षत्रीय का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग कार्यालय को निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्राप्त होगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
दुर्ग शिक्षिका निलंबन मामले ने क्षेत्र में चर्चा को जन्म दे दिया है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने शिकायतों की पुष्टि होने पर त्वरित कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि विद्यालयों में अनुशासन और गुणवत्ता बनाए रखना प्राथमिकता है, और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुचित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।






















