CG Liquor Scam : मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले 24 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा था।

चैतन्य बघेल ने अपनी याचिका में ED की कार्रवाई को असंवैधानिक और नियमों के विपरीत बताया था। हालांकि, अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज करते हुए साफ किया कि गिरफ्तारी में कोई प्रक्रिया संबंधी त्रुटि नहीं है।

गौरतलब है कि CG Liquor Scam में चैतन्य बघेल एक आरोपी हैं। 15 सितंबर को ED ने उनके खिलाफ विशेष कोर्ट में 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें एजेंसी ने बघेल से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन और घोटाले से संबंधों का विस्तृत ब्यौरा दिया है। ED अधिकारियों ने चार बंडल दस्तावेज कोर्ट में पेश किए थे।

यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ में 2018 से 2023 के बीच हुए 3200 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले से जुड़ा है। EOW की जांच में सामने आया कि इस दौरान 11 अधिकारियों ने रिश्वत और अवैध कमाई से करोड़ों की संपत्ति खरीदी। पहले यह घोटाला 2174 करोड़ रुपए का माना जा रहा था, लेकिन नई चार्जशीट में यह राशि बढ़कर 3200 करोड़ तक पहुंच गई है।

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