रायपुर: कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी आदेश में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लोफंदी, विकासखंड बिल्हा के प्रभारी प्रधान पाठक एवं शिक्षक  ललित कुमार देवांगन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि सत्र 2025-26 की समय सारणी में संकुल समन्वयक डीलेश्वर प्रसाद कंगण, शिक्षक एल.बी. को किसी भी कक्षा में अध्यापन कार्य हेतु आबंटन नहीं किया गया था। साथ ही, उनके विद्यालय में नियमित उपस्थित न रहने एवं डेली डायरी नियमित रूप से न लिखने की जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई।जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि श्री देवांगन ने इस अनियमितता में सहयोग किया है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है।

इस पर संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 के अंतर्गत  ललित कुमार देवांगन की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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