
वीडियो वायरल होने पर जनहित याचिका के रूप में लिया संज्ञान, अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद
बिलासपुर :डीएसपी की पत्नी द्वारा नीली बत्ती लगी कार पर स्टंट और बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसका विवरण शपथपत्र सहित प्रस्तुत किया जाए।
दरअसल यह मामला बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल वीडियो के अनुसार, फरहीन अपने जन्मदिन के अवसर पर अंबिकापुर स्थित सरगवां पैलेस होटल में केक काटते और नीली बत्ती लगी कार की बोनट पर सहेलियों के साथ स्टंट करते नजर आईं। इस दौरान कार के दरवाजे, सनरूफ और डिक्की तक खुले थे और युवतियां खतरनाक तरीके से लटकते हुए दिखीं।
गांधीनगर पुलिस ने जांच के बाद बताया कि संबंधित कार (XUV700, CG 15 F 3978) डीएसपी की निजी गाड़ी है, जिस पर नीली बत्ती लगी थी। वाहन को लापरवाही से चलाया गया और यह यातायात नियमों का उल्लंघन है। इस संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं 177, 184 और 281 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मामले में सीधे तौर पर आरोपी किसे बनाया गया है।हाईकोर्ट ने अब इस पूरे प्रकरण को लेकर राज्य शासन से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।