बिलासपुर/सक्ती। जैजैपुर तहसीलदार एन.के. सिन्हा को आम जनता से अभद्र व्यवहार और राजस्व प्रकरण में रिश्वतखोरी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बिलासपुर संभाग आयुक्त ने  गुरुवार को जारी आदेश के बाद की गई।

जानकारी के अनुसार तहसीलदार एन.के. सिन्हा पर न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान आम लोगों से दुर्व्यवहार करने और प्रकरण निराकरण के एवज में ऑनलाइन पैसे लेने का आरोप है। यह पूरा घटनाक्रम एक वायरल वीडियो के माध्यम से सामने आया, जो मीडिया  पर भी प्रसारित हुआ है।वीडियो के अनुसार, दिलीप कुमार नामक व्यक्ति द्वारा 24 मार्च 2025 को दुर्गेश सिदार के खाते में 15,000 रुपए और 26 मार्च को 5,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। इस संदर्भ में कलेक्टर सक्ती ने तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन 8 जुलाई को दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।प्रकरण को गंभीर मानते हुए कलेक्टर ने आयुक्त बिलासपुर संभाग को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार, यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 का उल्लंघन है, जिससे प्रशासन की छवि धूमिल हुई है।इस पर आयुक्त कार्यालय ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत तहसीलदार सिन्हा को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय सक्ती रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

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