रायपुर: खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा नकली दवाओं की रोकथाम हेतु निरंतर निरीक्षण एवं सघन अभियान चलाया जा रहा हैं। इसी कड़ी में औषधि बेस्टो कॉफ ड्राई कॉफ फार्मूला  जिसमे बैच नंबर, निर्माण तिथि एवं एक्सपायरी तिथि वर्णित नहीं था का नमूना संकलन औषधि निरीक्षक गरियाबंद द्वारा किया जाकर जाँच हेतु औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था।  जिसे जाँच उपरांत अमानक घोषित किया गया था।  

इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए औषधि के लेबल में लिखित निर्माता फर्म से संपर्क किया गया जिसमे ज्ञात हुआ की यह औषधि लेबल वर्णित निर्माता फर्म के द्वारा  विनिर्मित नहीं किया गया है।  अतः यह औषधि नकली औषधि है । 
इसकी विवेचना करते हुए आज कुलेश्वर मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स के संचालक सीताराम साहू को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया।

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