
बलरामपुर। बलरामपुर वन मंडलाधिकारी आलोक कुमार बाजपेयी के पदस्थ होते ही वन माफियाओं, वन भूमि पर अतिक्रमण, इमारती लकड़ी की तस्करी करने वाले माफियाओं पर हड़कंप मचा हुआ है। आए दिन लगातार कारवाई की जा रही हैं।

वन मंडलाधिकारी आलोक कुमार बाजपेयी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 (A) के तहत् जारी बेदखली आदेश के परिपालन में सुधु पिता डबल ग्राम सेमरवा, राजकुमार पिता लल्लु ग्राम सेमरवा, गुठल पिता लक्षन ग्राम सेमरवा, शनिचर पिता बालमुकुन्द ग्राम सेमरवा, रामऔतार पिता पाडु ग्राम सेमरवा, नान्हू पिता पाड्डु ग्राम सेमरवा, बुधन पिता चितामन ग्राम सेमरवा व 01 अन्य निर्माणाधीन मकान गुलाबचन्द पण्डो ग्राम सेमरवा को वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी 923 में रकबा 100 एकड़ वनक्षेत्र से बेदखल किया गया। अन्य प्रकरण में ग्राम सेमरवा के सुदामा पिता केश्वर प्रसाद यादव, राजमोहन पिता लक्ष्मण पण्डो, ईश्वर पिता राजमोहन पण्डो, बलराम पिता राजदेव पण्डो को बेदखली कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किया गया।
कार्यवाही के दौरान उप वन मंडलाधिकारी बलरामपुर, प्रशिक्षु एसीएफ. वन परिक्षेत्र धमनी, वन परिक्षेत्राधिकारी वाड्रफनगर, वन परिक्षेत्राधिकारी धमनी, थाना प्रभारी थाना सनावल एवं उनके पुलिस बल, तहसीलदार रामचन्द्रपुर एवं राजस्व अमला के साथ-साथ कार्यवाही में वन विभाग के दर्जनों कर्मचारी एवं ग्राम कुशफर सरपंच एवं पंचगणों की उपस्थिति में 100 एकड़ वनभूमि को कब्जा मुक्त कराया गया।
वन मंडलाधिकारी आलोक कुमार बाजपेयी ने अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध वन कर्मियों को कड़े कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। कई अन्य स्थानों पर आगे भी बेदखली की कार्यवाही अनवरत जारी रहेगी। ग्रामीण जनताओं से अपील की जाती है, कि वन भूमि में अतिक्रमण का प्रयास न करें।