बालोद। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में तहसीलदार न्यायालय ने भाजपा समर्थित नगर पंचायत गुरूर के अध्यक्ष प्रदीप साहू के खिलाफ बेदखली का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने प्रशासन को निर्देशित किया है कि 26 सितंबर से पहले अतिक्रमित भूमि पर कार्रवाई की जाए और उसका प्रतिवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए।

जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप कुमार साहू पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930 के किनारे स्थित 12.69 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर मकान बनाकर अवैध कब्जा करने का आरोप है। न्यायालय का आदेश आने के बाद प्रशासन ने बेदखली की तैयारी तेज कर दी है।

इस मामले को लेकर प्रदीप साहू ने कहा कि उन्हें न्यायालय का आदेश प्राप्त हो चुका है और उन्होंने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे उच्च न्यायालय की शरण लेंगे।

अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या भाजपा समर्थित नेता के अवैध निर्माण पर भी आम अतिक्रमणकारियों की तरह बुलडोजर चलेगा। इससे पहले गुरूर में अतिक्रमण के मामले में भाजपा नेताओं की शिकायत पर निर्माणाधीन व्यावसायिक परिसर को भी तोड़ा जा चुका है, जिससे यह मामला और चर्चा का विषय बन गया है।

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