

रायगढ़ : से एक अहम न्यायिक फैसला सामने आया है। रायगढ़ रेप केस में जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था।
जानकारी के अनुसार, ग्राम लिटाईपाली निवासी विजय जांगड़े उर्फ बिज्जू (24 वर्ष) ने जनवरी 2025 में 16 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर घर से भगा लिया। पीड़िता के पिता ने 27 जनवरी 2025 की सुबह कोतरा रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी स्कूल जाने के बाद वापस घर नहीं लौटी। आसपास और रिश्तेदारों में तलाश के बावजूद जब कोई सुराग नहीं मिला, तो अज्ञात युवक द्वारा बहला-फुसलाकर भगाने की आशंका जताई गई।
पुलिस ने गुम इंसान का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पीड़िता ग्राम लिटाईपाली में है। इसके बाद 5 फरवरी को पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया और आरोपी विजय जांगड़े को गिरफ्तार किया। पीड़िता के बयान में सामने आया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
पुलिस जांच में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके बाद उसके खिलाफ धारा 65(1), 87 बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 4-6 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। रायगढ़ रेप केस की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र साहू ने की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर 4 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने सफल पैरवी की।






















