


रायपुर: शहर में नाबालिगों और युवाओं में तेजी से बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त कदम उठाया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत रायपुर नगरीय क्षेत्र में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और पर्फेक्ट रोल जैसे उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश पुलिस कमिश्नर द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।
पुलिस विभाग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि इन सामग्रियों के माध्यम से गांजा, चरस जैसे मादक पदार्थों का सेवन आसान हो गया है। यह सामग्री पान की दुकानों, किराना स्टोर्स, चाय दुकानों, कैफे और रेस्टोरेंट जैसे स्थानों पर खुलेआम बिक रही थी, जिससे नाबालिगों तक इसकी पहुंच बेहद आसान हो गई थी।जांच में यह भी सामने आया है कि इन उत्पादों में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल डाई, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे जहरीले रसायन पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक हैं। इनके सेवन से फेफड़ों, हृदय और मस्तिष्क पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।
राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के आधार पर पुलिस आयुक्त को यह अधिकार दिया गया कि वे कानून-व्यवस्था और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकें। उसी के तहत यह निर्णय लिया गया है।यह आदेश 29 जनवरी 2026 से लागू होकर 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।































