अम्बिकापुर: आगामी 14 से 17 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम् विधान सभा के सप्तम सत्र के मद्देनज़र सरगुजा जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कलेक्टर कार्यालय, अम्बिकापुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में पदस्थ सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा सत्र अवधि में सभी अधिकारीदृकर्मचारी मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। केवल अत्यंत आवश्यक या अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। वहीं कार्यालय/विभाग प्रमुख को भी किसी भी प्रकार के अवकाश हेतु कलेक्टर की लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!