रायपुर/बलरामपुर। छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग ने बलरामपुर जिले के खनिज अधिकारी अजय रंजन दास को गंभीर अनियमितताओं और विभागीय आदेशों की अवहेलना के आरोपों पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत की है।


आदेश के अनुसार श्री दास कई महत्वपूर्ण बैठकों में बिना अनुमति अनुपस्थित रहे तथा विधानसभा सत्र के दौरान उनका मोबाइल फोन बंद पाया गया। साथ ही, उच्च अधिकारियों के निर्देशों को नजरअंदाज करने और विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समय पर न भेजने को लेकर उन्हें बार-बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जिनका उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया ।

लो-ग्रेड बॉक्साइट में राजस्व हानि, कार्रवाई न करने पर गंभीर सवाल

संचालनालय की जांच में यह भी सामने आया कि सेरंगदांग बॉक्साइट खनिपट्टे में कम ग्रेड के आधार पर गलत तरीके से अभिवहन पास जारी किए गए, जिससे राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हुआ। जांच में पाया गया कि जिला बलरामपुर-रामानुजगंज अंतर्गत सेरंगदांग बॉक्साईट खनिपट्टा हेतु भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार अनुमोदित खनन योजना के 2A.2.3 Ore Body Geometry & Grade के अंतर्गत दर्शित रासायनिक पैरामीटर्स में Ore Body का औसत गहराई 08.50 मीटर, Al₂O₃ का न्यूनतम ग्रेड 30 प्रतिशत, अधिकतम 59.75 प्रतिशत एवं औसत ग्रेड 46.13 प्रतिशत तथा Probable Minerals Reserve (A), 24,57,800 मीट्रिक टन व Al2O3 ग्रेड 47.95 प्रतिशत अनुमोदित है। जिसकी जांच के दौरान यह पाया गया कि, पट्टेदार द्वारा प्रेशण हेतु जारी किये गये अभिवहन पारपत्र क्रमांक 8912408, 8913336, 8913435, 8913567 एवं 9363617 में खनिज की श्रेणी क्रमशः 30-35 प्रतिशत केमिकल 30-35 प्रतिशत एवं रिफेक्ट्ररी अंकित होना पाया। पट्टेदार के प्रतिनिधि द्वारा खनिजो के प्रेषण पंजी प्रस्तुत किया गया जिसमे भी प्रेषित खनिज का ग्रेड (30-35 प्रतिशत सीमेंट, केमिकल, रिफेक्टरी) अंकित होना पाया गया। उक्तानुसार पट्टेदार को खनिज कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज से लो-ग्रेड के आधार पर अभिवहन पास जारी किया जाना पाया गया। उक्तानुसार हो रहे राजस्व के अपवंचन को रोकने हेतु खनिज अधिकारी  अजय रंजन दास द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिसके फलस्वरूप राज्य को राजस्व की क्षति हुई है तथा उक्त के संबंध में संचालनालयीन पत्र क्रमांक 3780, दिनांक 20.11.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।इस गंभीर अनियमितता पर भी श्री दास को नोटिस जारी किया गया, लेकिन उन्होंने इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया।



ग्रेफाइट–वैनेडियम ब्लॉक में अवैध खनन पर रिपोर्ट नहीं भेजी

भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा ओरंगा–रेवतीपुर ग्रेफाइट व वैनेडियम ब्लॉक में अवैध खनन पर त्वरित रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन विभाग द्वारा बार-बार पत्र भेजे जाने के बाद भी अजय रंजन दास ने न तो जांच रिपोर्ट भेजी और न कोई जानकारी उपलब्ध कराई, जिसके कारण केंद्र सरकार को स्थिति से अवगत नहीं कराया जा सका। इसे शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही माना गया है।

राज्य शासन ने आदेश जारी करते हुए बताया कि निलंबन अवधि में अजय रंजन दास का मुख्यालय संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!