

बलरामपुर।बलरामपुर जिले के वन मंडलाधिकारी आलोक कुमार वाजपेयी के पदस्थ होते ही वन माफियाओं, तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी है। वन विभाग ने जंगली सूअर का शिकार करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, न्यायालय ने आरोपियों की ज़मानत ख़ारिज किया।
वन परिक्षेत्र धमनी के उप परिक्षेत्र सनावल परिसर झारा अंतर्गत जंगली सूअर का अवैध शिकार कर उसके मांस को टुकड़ा करने, बिक्री करने व मांस को पकाकर खाने वाले आरोपी अरूण पिता शिवनारायण, सुनील पिता राजकेश्वर, जितेन्द्र पिता रामकुमार व जयपाल पिता भुनेश्वर सभी ग्राम त्रिशुली, तहसील-रामचन्द्रपुर, जिला-बलरामपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में 19 दिसम्बर 2025 को जिला जेल रामानुजगंज दाखिल किया गया था। परिक्षेत्र सहायक सनावल के रिमांड आवेदन की सुनवाई 02 जनवरी 2026 को न्यायालय रामानुजगंज द्वारा आरोपियों की जमानत खारिज कर दिया। वन विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध वन्य प्रणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 50, 51, 52, 39 (2) अंतर्गत वन अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण में संलिप्त अन्य फरार आरापियों की गिरफ्तारी हेतु वन मंडलाधिकारी आलोक कुमार वाजपेयी के निर्देश पर वन परिक्षेत्राधिकारी धमनी द्वारा अलग-अलग टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।





















