बलरामपुर:  शासकीय प्राथमिक शाला सोनहत विकासखंड वाड्रफनगर में सहायक शिक्षक  छोटेलाल पंडो के विरुद्ध शराब का सेवन कर विद्यालय में कक्षा 1 ली से 5 वीं तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं आयुष कुमार कक्षा तीसरी, कुमारी प्रिया कक्षा पांचवीं, नीरज कुमार कक्षा दूसरी, कुमारी कुमारी रचना कक्षा चौथी से मारपीट संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर संस्था में पदस्थ सहायक शिक्षक  छोटेलाल पंडो की उपर्युक्त लापरवाही प्रमाणित पाई गई।  छोटेलाल पंडो का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है।

शासकीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् जिला शिक्षा अधिकारी  डी. एन. मिश्रा द्वारा छोटेलाल पंडो को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में  छोटेलाल पंडो का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री पंडो को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Leave a reply

Please enter your name here
Please enter your comment!