एमसीबी:  ग्राम पंचायत बिछियाटोला, तहसील केल्हारी अंतर्गत केवई नदी में अवैध रेत उत्खनन के मामले में प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की है। खसरा क्रमांक 684 रकबा 16.250 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत गौण खनिज साधारण रेत खदान में रात के समय रेत लोडिंग की शिकायत मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर जांच कराई गई, जिसमें शिकायत सही पाई गई। जांच में यह सामने आया कि उत्खनन पट्टाधारी द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए रात्रिकाल में वाहनों के माध्यम से रेत का परिवहन किया जा रहा था, जो निर्धारित प्रावधानों के विरुद्ध है।

प्रशासन ने इस कृत्य को छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की। नियमों के तहत पर्यावरणीय शर्तों और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पट्टाधारी पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जिसे निर्धारित मद में जमा भी करा दिया गया है।

खनिज विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन और नियम विरुद्ध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन की इस सख्ती से अवैध रेत कारोबार में लगे लोगों में हड़कंप मच गया है और नियमों के पालन को लेकर सख्त संदेश गया है।

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