सूरजपुर: जिले के निजी विद्यालय हंस वाहिनी विद्या मंदिर मे विगत दिवस मासूम बच्चे को पेड़ में लटकाकर पिटाई करने का मामला सामने आया था। 24 नवंबर को केजी-2 में पढ़ने वाले छात्र के साथ हुई घटित घटना में संस्था की शिक्षिका के द्वारा छात्र के गृह कार्य न करने पर विद्यालय परिसर में यह अनुचित कृत्य किया गया।
 

कलेक्टर के निर्देश के अनुपालन में इस मामलें को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग द्वारा कड़े कदम उठाये गये है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा घटना दिवस पर ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर से इस संदर्भ में जांच कर प्रतिवेदन मंगाया गया। जिस पर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करतें हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय प्रबंधक को प्रताड़ित छात्र के संबंध मे नोटिस दिया गया है। संबंधित शिक्षिका को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, जो कि संतोषजनक ना होने पर शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है।  इसके साथ ही विद्यालय कच्चे आवासीय मकान में संचालित है। विद्यालय कक्षा-08 वीं तक संचालित है एवं विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल दर्ज संख्या 146 है। 

विद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा सशर्त अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी। इस संबंध मे भी विद्यालय से जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही स्कूल संचालक नियम अंतर्गत नियम 6.2 में स्पष्ट उल्लेखित है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी। इसके साथ ही नियम 6.9 के तहत विद्यालय कानूनी खंड 19 में वर्णित विद्यालय मे उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात मे छात्रों को प्रवेश देने के निर्देश हैं। ऐसे मे विद्यालय का संचालन नियमों के अभाव मे किया जाना प्रतीत होता है और विद्यालय द्वारा तय मानक का पालन ना किया जाना प्रतीत होता है । इस संबंध में विद्यालय को कारण बताओं नोटिस देकर दो दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है, विद्यालय प्रबंधन द्वारा यदि संतोषजनक नही पाया जाता है तो, विद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।  इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में संचालित समस्त निजी विद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रबंधक की बैठक ली गई। बैठक में उक्त विषय की पुनरावृत्ति न हो इस संबंध में सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। इसके साथ ही इसी तारतम्य मे समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारियों से जिले में संचालित निजी स्कूलों द्वारा विद्यालय संचालन नियमो का पालन किया जा रहा या नही, इस पर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। जिसके आधार पर जिले मे वर्ष 2025-26 में संचालित 32 निजी स्कूलों को बंद करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही हैं।

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