


जशपुर: जशपुर जिले में तंबाखू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर 31 जनवरी को जिलेभर में विशेष अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई जशपुर पुलिस और औषधि एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
अभियान के दौरान स्कूल, कॉलेज परिसरों के आसपास तथा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाखू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 110 प्रकरणों में 22,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।पुलिस के अनुसार कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, निषेध क्षेत्र में साइन बोर्ड न लगाना, धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री रखना और शिक्षण संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाखू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और दंड का प्रावधान है।
जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई। सिटी कोतवाली में 16 प्रकरणों में 3,200 रुपये, पत्थलगांव में 10 प्रकरणों में 2,000 रुपये, बागबहार में 4 प्रकरणों में 800 रुपये, कांसाबेल में 10 प्रकरणों में 2,000 रुपये, बगीचा में 5 प्रकरणों में 1,000 रुपये, आस्ता में 8 प्रकरणों में 1,600 रुपये, लोदाम में 7 प्रकरणों में 1,400 रुपये, चौकी आरा में 4 प्रकरणों में 800 रुपये, मनोरा में 1 प्रकरण में 200 रुपये, कोतबा में 3 प्रकरणों में 600 रुपये, करडेगा में 3 प्रकरणों में 600 रुपये, उपर कछार में 6 प्रकरणों में 1,200 रुपये तथा कोल्हेनझरिया में 5 प्रकरणों में 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।इस दौरान दुकानदारों को कोटपा एक्ट का पालन करने की समझाइश भी दी गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाखू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह सजग है। आने वाले दिनों में इस प्रकार की कार्रवाई को और तेज किया जाएगा।































