बलरामपुर बलरामपुर जिले के थाना सनावल क्षेत्र में दुष्कर्म एवं जान से मारने की धमकी देने के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार पीड़िता द्वारा थाना सनावल में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2022 के ठंड के मौसम में शाम के समय जब वह शौच के लिए घर से बाहर पास की डबरी की ओर गई थी, तभी आरोपी अमरनाथ यादव पिता दशरथ यादव निवासी थाना सनावल क्षेत्र ने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।पीड़िता के अनुसार, आरोपी द्वारा लगातार डराने-धमकाने और बदनामी की धमकी देकर उसके साथ कई बार गलत कृत्य किया गया। दिनांक 09 मार्च 2025 को जब पीड़िता के घर के सभी सदस्य ग्राम सेमरवा शादी में गए हुए थे, तब आरोपी ने उसके घर में घुसकर पुनः जबरदस्ती दुष्कर्म किया।आरोपी द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के दौरान 19 सितंबर 2025 को आरोपी ने मोबाइल फोन के माध्यम से पीड़िता पर मिलने का दबाव डाला, जिसकी जानकारी पीड़िता के पति को हो गई। इसके बाद पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने पति को दी और थाना सनावल में शिकायत दर्ज कराई।शिकायत के आधार पर थाना सनावल में अपराध क्रमांक 04/2026 धारा 64(2)(ड), 351(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी अमरनाथ यादव को हिरासत में लिया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी ब्रिज लाल भारद्वाज, उपनिरीक्षक शिवकुमार सिंह एवं आरक्षक क्रमांक 766 अमरित सोनवानी की भूमिका सराहनीय रही।

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