बलरामपुर: बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र धमनी अंतर्गत जंगल में आग लगाने के मामले में वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई वन मंडलाधिकारी आलोक कुमार बाजपेयी के निर्देशन एवं एसडीओ वाड्रफनगर प्रेमचंद मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई।

जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2026 को सुबह करीब 7 बजे वन विभाग की अग्नि नियंत्रण टीम को सूचना मिली कि उप परिक्षेत्र डिण्डो के बीट डिण्डो अंतर्गत वन कक्ष क्रमांक पी-835 बगधरी क्षेत्र में आग लगी हुई है। मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि ग्राम सलवाही निवासी शम्भु रवि (39 वर्ष) द्वारा महुआ पेड़ के नीचे आग लगाई गई थी, जिससे आसपास के पेड़-पौधे, औषधीय जड़ी-बूटियां और छोटे-छोटे वन्य जीव जलकर नष्ट हो गए।वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(घ), वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 तथा लोक संपत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

वन परिक्षेत्राधिकारी अजय वर्मा ने बताया कि वन एवं वन्य जीव देश की अमूल्य धरोहर हैं। महुआ बीनने या अन्य कारणों से जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वनों में आग न लगाएं और किसी भी अग्नि घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दें।

इस पूरी कार्रवाई में वनपाल बसंतलाल, बालरूप सिंह श्यामले, वनरक्षक रामकुमार यादव, मनदेव प्रसाद गुप्ता, रविशंकर कुजूर, फायर वाचर कृष्णा प्रजापति सहित अन्य सुरक्षा कर्मियों का सराहनीय योगदान रहा।

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