
बलरामपुर/राजपुर।बलरामपुर जिले के राजपुर ग्राम नवकी सरनापारा निवासी संतोष सोनी को राशि भुगतान के एवज में दिए गए चेक का बाउंस होना एक भारी महंगा पड़ा। राजपुर कोर्ट ने चेक बाउंस के दो अलग -अलग मामलों में आरोपी को 2 माह की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख रुपए प्रतिकर राशि परिवादी को भुगतान करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता जन्मजेय पांडेय ने बताया कि चेक बाउंस के इस मामले में परिवादी जानकी कुजुर पति मोहर लाल कुजुर नगर पंचयात राजपुर निवासी द्वारा आरोपी संतोष सोनी ग्राम नवकी सरनापारा के विरुद्ध धारा 138 के तहत कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। परिवाद पर व्यवहार न्यायालय मजिस्ट्रेट आलोक पांडेय ने सुनवाई की। आरोपी संतोष सोनी को 27 मई 2025 को दो अलग -अलग मामलों में 2 माह का कारावास की सजा के साथ परिवादी को 3 लाख रुपए प्रतिकर राशि देने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी संतोष सोनी ने जानकी कुजुर को जमीन देने के एवज में दो अलग -अलग 90 हजार रुपए व 1 लाख रुपए का चेक 2019 में दिया था। आरोपी संतोष सोनी ने जमीन दिया न तो पैसा दिया दोनो चेक बाउंस हो गए। कोर्ट ने 90 हजार रुपए का 1 लाख 40 हजार व 1 लाख रुपए का 1 लाख 60 हजार रुपए कुल 3 लाख रुपए एक माह के भीतर अदा करने व एक -एक माह का कारावास की सजा सुनाई।
आपको बता दे संतोष सोनी द्वारा बलरामपुर, रामानुजगंज, अंबिकापुर, सूरजपुर जिले में कई लोगों को चेक देकर करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। उसके खिलाफ चेक बाउंस के कई प्रकरण चल रहे हैं। इससे पहले भी चेक बाउंस के मामले में बलरामपुर पुलिस ने संतोष सोनी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया था।