बलरामपुर। बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वाड्रफनगर में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा मनरेगा कर्मचारियों के ईपीएफ (EPF) फंड में धोखाधड़ी कर गबन किए जाने के गंभीर मामले का खुलासा करते हुए वाड्रफनगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा।

जानकारी के अनुसार, दिनांक 29/07/2025 को जनपद पंचायत वाड्रफनगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोहम्मद निजामुद्दीन द्वारा चौकी वाड्रफनगर में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि जून 2023 से जून 2025 की अवधि में तत्कालीन लेखापाल वीरेंद्र कुमार यादव एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर भगवान सिंह ने मिलकर मनरेगा कर्मचारियों के EPF खातों से कुल ₹11,26,254 की राशि को बेईमानी व छलपूर्वक भगवान सिंह की पत्नी अंजू सिंह के भारतीय स्टेट बैंक एवं फिनो बैंक के खातों में ट्रांसफर कर धोखाधड़ी की।

जांच में यह तथ्य सामने आया कि कर्मचारियों के ईपीएफ फंड में जमा करने हेतु OTP आरोपी वीरेंद्र कुमार यादव के मोबाइल पर आता था, जिसे वह आरोपी भगवान सिंह के सहयोग से उसकी पत्नी अंजू सिंह के खातों में ट्रांसफर करता था। दोनों खातों का संचालन स्वयं भगवान सिंह करता था।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी वाड्रफनगर में अपराध क्रमांक 144/25 धारा 316(4), 318(3), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल टीम गठित कर दोनों आरोपियों की तलाश की गई, जिसमें आरोपी वीरेंद्र कुमार यादव को रामानुजगंज से और आरोपी भगवान सिंह को छत्तीसगढ़-उत्तर प्रदेश सीमा के फुली डूमर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपराध करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त OTP प्राप्त करने वाला मोबाइल हैंडसेट व धोखाधड़ी से राशि स्थानांतरित किए गए खातों की पासबुक को जप्त कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को दिनांक 29/07/2025 को गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय वाड्रफनगर में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।प्रकरण में अन्य तथ्यों की विवेचना जारी है।

संपूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धीरेंद्र तिवारी, सहायक उप निरीक्षक पुष्पराज सिंह, साइबर आरक्षक आकाश तिवारी, आरक्षक देव कुमार, रामगोपाल राम एवं बालेश एक्का की विशेष भूमिका रही।

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