

बलरामपुर: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण में गणना पत्रक वितरण, संकलन के साथ-साथ गणना पत्रक को ऑनलाईन किये जाने का कार्य बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदान केन्द्र स्तर पर किया जा रहा है। जिसे 4 दिसम्बर तक पूर्ण किया जाना है। गणना पत्रक में मतदाताओं को वर्ष 2003 की मतदाता सूची में स्वयं का नाम तथा स्वयं का नाम न होने पर माता-पिता, दादा-दादी के नाम का विवरण के साथ राज्य जिला, विधानसभा क्रमांक व नाम, मतदान केन्द्र तथा सरल क्रमांक दिया जाना है। किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज नहीं दिया जाना है। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा गणना पत्रक का वितरण के साथ गणना पत्रक को भरने एवं ऑनलाईन डिजिटाईजेशन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी अनुरोध किया कि बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से सुनिश्चित करें कि किसी मतदाता को गणना पत्रक नहीं मिल पाया हो तो इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को करायें।
9 दिसम्बर को किया जाएगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन
कलेक्टर ने कहा कि 4 दिसम्बर तक सारे गणना पत्रक को ऑनलाईन डिजिटाईज करने के उपरांत 9 दिसम्बर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा तथा 9 दिसम्बर से 8 जनवरी तक दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी। दावा आपत्ति में ऐसे मतदाता जिन्होने किसी कारणवश अपना गणना पत्रक जमा नहीं कर पाये हों, ऐसे मतदाता जिन्होने अपना 2003 का स्वयं से अथवा अपने माता-पिता, दादा-दादी से मैपिंग नहीं दिखाया हो, मृत, स्थायी रूप से पलायित, एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत मतदाता जिनका गणना पत्रक जमा नहीं होगा अथवा मृत/शिफ्टेड/डुप्लीकेट आदि के विकल्प के साथ ऑनलाइन किया जाएगा और सभी को नोटस जारी किया जाएगा तथा सत्यापन के बाद अंतिम रूप से नाम जोड़ने तथा विलोपित करने की कार्यवाही की जाएगी। मतदाता सूची के दावा आपत्ति के समय नये मतदाता जोड़ने, स्थानांतरण, विलोपन के भी फार्म स्वीकार किये जा सकेंगें। ऐसे मतदाता जिनकी आयु 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकें हैं उनका अग्रिम आवेदन लिया जाएगा।
7 फरवरी 2026 को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
9 दिसम्बर से 31 जनवरी के मध्य सत्यापन एवं निराकरण की जाएगी। सभी निराकरण के उपरांत 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्ट किया है मतदाता गणना पत्रक में फोटो प्रदान किया जाना अथवा अपलोड किया जाना अनिवार्य नहीं है। अगर मतदाता की मतदाता सूची की फोटो गलत है, धुंधली है तो उस स्थिति में गणना पत्रक में मतदाताओं द्वारा फोटो प्रदान की जानी है। कलेक्टर ने बताया कि सभी राजनीतिक दल तहसील स्तर से अपने पर्याप्त मात्रा में फार्म 6 प्राप्त कर सकतें है। प्रत्येक बीएलए भी मतदान केन्द्र में फार्म 6, गणना पत्रक संकलन में सहयोग कर सकतें हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल का करें उपयोग*
मतदाता सूची डाउनलोड करने साथ ही गणना पत्रक ऑनलाईन भरने की सुविधा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर सभी राज्यों की पिछले एसआईआर की मतदाता सूची पीडीएफ फार्म में उपलब्ध है, संबंधित मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची बिना लॉगिन के मतदाता सूची डाउनलोड कर अपना अथवा अपने परिवार के सदस्य का नाम ढूंढ सकते हैं। साथ ही मतदाता https://voters.eci.gov.in/ पोर्टल का उपयोग कर अपना अथवा परिवारजनों का गणना पत्रक ऑनलाईन भी भर सकतें हैं।
इस दौरान बैठक में उपस्थिति राजनैतिक दलों ने अपने शंकाओं का समाधान भी लिया और एसआईआर के संबंध में अपने अपने विचार भी रखे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन बोरघरिया, विभिन्न राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, सदस्य, प्रतिनिधि मौजूद रहे।






















