

कोरिया: जिले के समस्त थाना क्षेत्रों में सक्रिय उन बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं।जो शारीरिक मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, दहशत फैलाने, रंगदारी और सार्वजनिक स्थानों पर भय व आतंक का माहौल उत्पन्न करते हैं। ऐसे बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में आमजन भय महसूस करते हैं। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार द्वारा ऐसे सक्रिय बदमाशों को ‘गुण्डा बदमाश’ सूची में शामिल करने और संपत्ति संबंधी अपराध में बार-बार संलिप्त व्यक्तियों को ‘निगरानी बदमाश’ सूची में शामिल कर फ़ाइल तैयार करने के निर्देश दिए गए थे।
इन निर्देशों के पालन में, सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले उन बदमाशों की फाइलें तैयार की गईं, जो शारीरिक अपराध और संपत्ति संबंधी अपराधों में संलग्न रहे हैं। इन फाइलों को पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें 05 ‘गुण्डा बदमाश’ और 03 ‘निगरानी बदमाश’ शामिल हैं।
वर्ष 2024 में एसपी कोरिया द्वारा थाना बैकुंठपुर और सोनहत से 01-01, और थाना चरचा से 03 ‘गुण्डा बदमाश’ की फाइलें खोली गईं। इसी प्रकार, थाना चरचा के 02 और थाना सोनहत के 01 ‘निगरानी बदमाश’ की फाइलें खोली गईं। कुल मिलाकर, 05 ‘गुण्डा बदमाश’ और 03 ‘निगरानी बदमाश’ की नई सूची तैयार की गई है।
गुण्डा फाइल:
1. प्रभाकरनाथ कुशवाहा, पिता- राजेन्द्र प्रसाद, निवासी- गढेलपारा, बैकुण्ठपुर। विरुद्ध 14 शारीरिक अपराध और 10 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
2. अशोक केवट, पिता- रामाश्रय केंवट, उम्र 45 वर्ष, निवासी- सुभाष नगर, चरचा। विरुद्ध 03 आबकारी, 06 मारपीट, 02 आर्म्स एक्ट और 12 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
3. लक्ष्मण कुर्रे, पिता- दुबराज कुर्रे, उम्र 31 वर्ष, निवासी- उमझर, थाना चरचा, कोरिया। विरुद्ध 03 मारपीट, 01 बल्वा और 08 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
4. राकेश उर्फ बिल्लू बसोर, पिता- हीरालाल बसोर, उम्र 21 वर्ष, निवासी- घुटरी दफाई, चरचा। विरुद्ध 02 जुआ एक्ट, 02 मारपीट और 05 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
5. ओमप्रकाश गुप्ता उर्फ बेचू गुप्ता, पिता- रामदवल गुप्ता, उम्र 52 वर्ष, निवासी- मियापारा, सोनहत। विरुद्ध 04 मारपीट, 01 राष्ट्र गौरव अपमान, 01 शीलभंग, 01 जुआ एक्ट और 28 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
निगरानी फाइल:
1. विजय बसोर, पिता- बड़े राघव बसोर, उम्र 35 वर्ष, निवासी- घुटरी दफाई, चरचा। विरुद्ध 01 चोरी, 02 नकबजनी और 01 बलात्कार।
2. बाबा बसोर, पिता- छोटेलाल बसोर, उम्र 25 वर्ष, निवासी- घुटरी दफाई, थाना चरचा। विरुद्ध 02 नकबजनी, 01 चोरी, 01 हत्या का प्रयास, 01 मारपीट और 04 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही।
3. भूपेन्द्र राजवाडे उर्फ टिंगु, पिता- रामकुमार राजवाडे, उम्र 29 वर्ष, निवासी- पुसला, थाना सोनहत। विरुद्ध 03 नकबजनी।
छत्तीसगढ़ पुलिस रेगुलेशन के नियम 656 के तहत, पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार गुण्डा/निगरानी रजिस्टर फ़ाइल खोली जाती है, जिसका संधारण संबंधित थाने में किया जाता है। यह फ़ाइल उन व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करती है, जो समाज की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। फ़ाइल में उन अपराधियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, जो हिंसक या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं। इसके जरिए पुलिस संभावित अपराधों को रोकने और समय पर कार्रवाई करने में सक्षम होती है, जिससे स्थानीय कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है।
जब किसी व्यक्ति के खिलाफ “गुंडा” या “निगरानी बदमाश” फ़ाइल खोली जाती है, तो उस पर विशेष निगरानी रखी जाती है। पुलिस उसकी गतिविधियों पर करीबी नजर रखती है और संदेहास्पद गतिविधियों में संलिप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करती है। पुलिस द्वारा हर महीने उसके घर एवं आस-पड़ोस में जाकर चेकिंग की जाती है तथा गुजर-बसर रहन-सहन के सम्बन्ध में निरंतर पूछताछ की जाती है। इसी तरह बड़े आयोजनों, उत्सवो, चुनाव, लॉ एंड आर्डर इत्यादि में इन बदमाशों की पुलिस लाईन में परेड लेकर शांतिपूर्वक जीवन जीने तथा अच्छे आचरण रखने की समझाइश भी दी जाती है। ऐसे मामलों में यात्रा प्रतिबंध या जिला बदर की कार्यवाही भी हो सकती है।






















