
नई दिल्ली : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से जवाब मांगा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन INDIA के अन्य नेताओं की ओर से दायर याचिका पर अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को भी नोटिस जारी किया है।इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 12 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी के आचरण पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए।
चुनाव आयोग से मांगा गया जवाब
याचिका में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर अदालत का हस्तक्षेप मांगा है।सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कहा है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान आयोग का पक्ष और याचिकाकर्ताओं की दलीलें महत्वपूर्ण होंगी।
प्रदर्शन से जुड़े CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश
सुनवाई के दौरान विरोध-प्रदर्शनों से संबंधित घटनाओं के साक्ष्य सुरक्षित रखने का मुद्दा भी उठा। विभिन्न वकीलों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे प्रदर्शन से जुड़ी घटनाओं के सभी उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखें और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करें।इस निर्देश का उद्देश्य मामले से संबंधित दृश्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखना है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जरूरत पड़ने पर उनकी जांच की जा सके।




















