छत्तीसगढ़ : परिवहन विभाग ने परिवहन उप निरीक्षक गैर-तकनीकी के पदों पर भर्ती और पदोन्नति से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत कुल 74 स्वीकृत पदों को तीन अलग-अलग माध्यमों से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। संशोधित नियम 16 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

74 पदों को तीन हिस्सों में बांटा गया

संशोधित व्यवस्था में परिवहन उप निरीक्षक के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके लिए चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। 35 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति के जरिए भरे जाने हैं, जबकि शेष 15 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे।74 पदों के हिसाब से यह व्यवस्था लगभग 37 पद सीधी भर्ती, 26 पद पदोन्नति और 11 पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रखती है।

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का दायरा हुआ सीमित

नियमों में सबसे अहम बदलाव सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की पात्रता को लेकर किया गया है। अब इस प्रक्रिया में परिवहन विभाग की लिपिक वर्गीय सेवा के पात्र कर्मचारी ही शामिल हो सकेंगे। यानी विभाग में कार्यरत हर कर्मचारी को इस परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं होगा।संशोधित प्रावधान के बाद कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल वर्ग को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार पहले इन वर्गों के कर्मचारियों के लिए भी इस परीक्षा में शामिल होने का प्रावधान था।

लिपिक कर्मचारियों के लिए 10 साल की सेवा जरूरी

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए सेवा अवधि की शर्त भी तय की गई है। पात्र कर्मचारी के लिए परिवीक्षा अवधि पूरी करना जरूरी होगा। इसके बाद कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर ही वह इस प्रक्रिया के लिए पात्र होगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया CGPSC से होगी

नई व्यवस्था में परिवहन उप निरीक्षक के आधे पद सीधी भर्ती के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन पदों की चयन प्रक्रिया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी। वहीं विभागीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति और सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए अलग-अलग अवसर निर्धारित किए गए हैं।

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