सूरजपुर:  पत्नी की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट सूरजपुर ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। करीब तीन साल पुराने इस हत्या के मामले में अदालत का फैसला सामने आने के बाद इलाके में इसकी चर्चा है।

मामला सूरजपुर जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम केदारपुर का है। अभियोजन के मुताबिक, 14 अप्रैल 2023 की शाम आरोपी बुधवार साय अपनी दूसरी पत्नी समुन्द्री बाई के साथ किसी बात को लेकर विवाद करने लगा। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। पत्नी की चीख-पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाले मंगल साय और उसका छोटा भाई मौके पर पहुंचे और मारपीट होते देखा, लेकिन डर के कारण बीच-बचाव नहीं कर सके।घटना के कुछ समय बाद आरोपी बुधवार साय ने कथित तौर पर बताया कि उसने पत्नी को मिट्टी लमरने के लिए कहा था, लेकिन पत्नी ने काम करने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर उसने डंडे से पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।घटना की जानकारी मिलने के बाद मंगल साय ने 15 अप्रैल 2023 को प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध क्रमांक 37/2023 के तहत धारा 302 भादंसं के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया।

मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी प्रेमनगर निरीक्षक रूपेश कुंतल ने की। पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों और गवाहों के बयान जुटाए। विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने बुधवार साय पिता सुखलाल धनुहार, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम केदारपुर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सूरजपुर में पेश किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार कौशिक ने पैरवी की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की सुनवाई के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध प्रमाणित पाया।7 सितंबर 2026 को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल, फास्ट ट्रैक न्यायालय सूरजपुर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी बुधवार साय को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।अदालत के इस फैसले के साथ पत्नी की हत्या के इस मामले में आरोपी पति को अब उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी।

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