दमोह : एक छोटी सी बर्थडे पार्टी का मामला सीधे कोर्ट के लीगल नोटिस तक पहुंच जाए, तो हर कोई हैरान रह जाता है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक ऐसा ही अनोखा और मजेदार मामला सामने आया है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यहां जिला न्यायालय के एक वकील साहब को अपने ही साथी से जन्मदिन की पार्टी न देना भारी पड़ गया है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब मुआवजे के रूप में हजारों रुपयों की मांग की जा रही है।

10 अगस्त के जन्मदिन से शुरू हुआ पूरा किस्‍सायह पूरा विवाद 10 अगस्त को दमोह जिला न्यायालय के अधिवक्ता गोविंद तिवारी के जन्मदिन से शुरू हुआ था। जन्मदिन बीत जाने के बाद उनके साथी अधिवक्ताओं और कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने उनसे पार्टी देने की मांग की। शुरुआत में इसे हल्के-फुल्के अंदाज में लिया गया, लेकिन जब लगातार टालमटोल होने लगी तो बात सीरियस हो गई। आरोप है कि कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी पार्टी नहीं दी गई, जिसके चलते दोस्तों का गुस्सा फूट पड़ा।बात सिर्फ जुबानी वादों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पार्टी देने को लेकर बाकायदा एक लिखित इकरारनामा भी तैयार किया गया था जिस पर कुछ सीनियर वकीलों के हस्ताक्षर भी बताए जा रहे हैं। जब तय तारीखों पर भी पार्टी नहीं मिली, तो विशाल सिंह राजपूत नामक शख्स ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता कमल सिंह ठाकुर के जरिए गोविंद तिवारी को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। इस नोटिस में रेस्टोरेंट के खाने के खर्च के साथ-साथ मानसिक तनाव के कारण हुए अस्पताल के इलाज के खर्चेको भी जोड़ दिया गया, जिससे कुल रकम 41,250 रुपये हो गई।

दूसरी तरफ,अधिवक्ता गोविंद तिवारी का कहना है कि उन्होंने बांदकपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में पार्टी दे दी थी और उनके पास इसके पुख्ता सबूत व बिल भी मौजूद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस नोटिस का जवाब विधिवत तरीके से देंगे। वहीं, वरिष्ठ वकीलों का मानना है कि यह मामला दो दोस्तों के बीच का है जिसे आपसी बातचीत से आसानी से सुलझाया जा सकता है।दमोह जिला न्यायालय के अधिवक्ता गोविंद तिवारी का जन्मदिन 10 अगस्त को था।पार्टी न मिलने पर साथी अधिवक्ता विशाल सिंह राजपूत ने लीगल नोटिस भेजा।नोटिस में कुल 41,250 रुपये के हर्जाने की मांग की गई है।मामले में लिखित इकरारनामा तैयार किए जाने का भी दावा किया गया है।आरोपी वकील का कहना है कि वह पहले ही पार्टी दे चुके हैं और बिल सुरक्षित हैं।

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