भोपाल। राजधानी में रिहायशी इलाकों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में गौतम नगर इलाके में रिहायशी भवन में संचालित एक निजी होटल को निगम की टीम ने सील कर दिया। बताया जा रहा है कि होटल संचालक को पहले ही व्यावसायिक गतिविधि बंद करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद संचालन जारी रहा।

घर में चल रहा था बिना अनुमति होटल

नगर निगम के अनुसार गौतम नगर स्थित एक रिहायशी भवन में आवश्यक अनुमति के बिना OYO होटल का संचालन किया जा रहा था। भवन स्वामी शुभेंदु उपाध्याय पर नियमों के अनुरूप अनुमति लिए बिना व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने का आरोप है।मामला सामने आने के बाद निगम ने होटल बंद कराने के लिए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की और संचालक को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।

अंतिम नोटिस के बाद भी जारी रहा संचालन

नगर निगम की ओर से होटल संचालक को पहले ही व्यावसायिक गतिविधि बंद करने का नोटिस दिया जा चुका था। इसके बावजूद होटल का संचालन बंद नहीं किया गया।24 अगस्त को निगम ने अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए भवन को उसके मूल स्वरूप में लाने और व्यावसायिक गतिविधि पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए थे। निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं होने पर निगम ने आगे की कार्रवाई की।

संयुक्त टीम ने पहुंचकर भवन किया सील

नोटिस की अवधि में नियमों का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा, राजस्व और अतिक्रमण शाखा की संयुक्त टीम गौतम नगर पहुंची। टीम ने रिहायशी भवन में संचालित होटल को सील कर दिया।कार्रवाई के दौरान गोविंदपुरा पुलिस भी मौके पर मौजूद रही, ताकि कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे।नगर निगम की इस कार्रवाई को रिहायशी क्षेत्रों में बिना अनुमति चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्ती की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।

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