

बलरामपुर: खरीफ मौसम में किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 14 अगस्त 2026 कर दी गई है। वे किसान जिन्होंने अब तक पंजीयन नहीं कराया है वे अब अतिरिक्त समय का लाभ उठाते हुए अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकेंगे।
उप संचालक कृषि ने बताया कि खरीफ वर्ष 2026 के लिए जिले में धान (सिंचित एवं असिंचित) के साथ-साथ मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, कोदो, कुटकी एवं रागी फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। योजना के तहत किसानों को कुल बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि धान (सिंचित) के लिए 1100 रुपये, धान (असिंचित) के लिए 880 रुपये, मक्का के लिए 814 रुपये, मूंगफली के लिए 924 रुपये, मूंग एवं उड़द के लिए 484-484 रुपये, सोयाबीन एवं अरहर के लिए 660-660 रुपये, कोदो के लिए 352 रुपये, कुटकी के लिए 374 रुपये तथा रागी के लिए 330 रुपये निर्धारित की गई है।
योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में बुवाई नहीं हो पाने, प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति, फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपज में कमी तथा फसल कटाई के बाद निर्धारित 14 दिनों के भीतर ओलावृष्टि, चक्रवात एवं बेमौसम वर्षा जैसी प्राकृतिक घटनाओं से हुई क्षति पर बीमा सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। प्राकृतिक आपदा अथवा फसल कटाई उपरांत नुकसान की स्थिति में किसान 72 घंटे के भीतर बैंक, लोक सेवा केंद्र (सीएससी), कृषि विभाग, राजस्व विभाग, कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447 अथवा व्हाट्सएप नंबर 70655-14447 के माध्यम से सूचना दर्ज करा सकते हैं।
योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान प्राप्त कर सकते हैं। अऋणी किसानों को आवेदन के साथ आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका (बी-1), बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र अथवा स्वघोषणा पत्र तथा मोबाइल नंबर सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। बटाईदार, काश्तकार एवं साझेदार किसानों को फसल साझा अथवा काश्तकार घोषणा पत्र भी जमा करना होगा।
बीमा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए आधार का बैंक खाते से अद्यतन एवं प्रमाणीकरण आवश्यक है। किसान अपने निकटस्थ प्राथमिक कृषि साख समिति, संबंधित बैंक, एचडीएफसी एर्गाे जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लोक सेवा केंद्र (सीएससी) अथवा ।प्क्म् मोबाइल एप के माध्यम से भी फसल बीमा करा सकते हैं।
कृषि विभाग ने जिले के सभी किसान भाई-बहनों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य कराएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान के विरुद्ध किसानों को सुरक्षा प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण किसान हितैषी योजना है, जिसका अधिक से अधिक लाभ सभी पात्र किसान उठाएं।











