अंबिकापुर: सरगुजा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों से जुड़े गंभीर अपराधों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

जानकारी के अनुसार, 2 अगस्त को ग्राम करम्हा निवासी एक नाबालिग पीड़िता ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि गांव के रहने वाले गौतम राम उर्फ सटेल ने उसे अकेला पाकर उसकी लज्जा भंग करने के उद्देश्य से जबरन छेड़छाड़ की। पीड़िता किसी तरह वहां से भाग निकली और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 537/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने गौतम राम उर्फ सटेल (40 वर्ष), निवासी ग्राम करम्हा, थाना अंबिकापुर को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत सिन्हा के नेतृत्व में प्रशिक्षु उप निरीक्षक आशी झा, महिला प्रधान आरक्षक राधा यादव, प्रधान आरक्षक सूरज राय तथा आरक्षक परवेज फिरदोसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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