

एट्रोसिटी एक्ट सहित राजपुर न्यायालय में चेक बाउंस का दर्जनों प्रकरण चल रहा है
बलरामपुर/राजपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम नवकी सरनापारा निवासी "कथित पत्रकार" So-called journalist) संतोष सोनी के ख़िलाफ़ पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद आरोपी संतोष सोनी फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के निर्देश एवं एसडीओपी आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन पर पुलिस ने आरोपी को अंबिकापुर से गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि ग्राम महुडांड़ बासेन वतर्मान में राजपुर बीट के नरसिंहपुर में वन रक्षक के पद पर पदस्थ राकेश प्रसाद लकड़ा पिता दलगंजन लकड़ा (42) ने राजपुर थाना पहुंचकर 14 मई 2016 को केस दर्ज कराया था कि वर्ष 2023 में राजपुर सरनापारा निवासी आरोपी संतोष सोनी ने स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक सीजी 15 सीडब्ल्यू 1510 को खरीदने के लिए 4,25,000 (चार लाख पच्चीस हजार) रुपए में सौदा किया था। स्कॉर्पियो सौदा अमृत प्रताप सिंह के समक्ष सादे कागज में लिखापढ़ी किया गया था। आरोपी संतोष सोनी ने 2,00,000 रुपए किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से दिलाया था तथा शेष राशि के रूप में 2,21,000 रुपए का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाता क्रमांक 791601010000007 चेक क्रमांक 33000891 दिया था। करीब 3 माह बीत जाने के बाद जब चेक की समय सीमा समाप्त होने से पूर्व प्रार्थी ने आरोपी संतोष सोनी को फोन कर बताया था कि चेक बैंक में लगाने जा रहा हूं, तब आरोपी संतोष सोनी ने कहा कि उसके खाते में पैसा नहीं है तथा चेक बाउंस न करवाने की बात कहते हुए जल्द पैसा वापस करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद लगातार संपर्क करने पर वह बार-बार टालमटोल करता रहा और कहता रहा कि आपके घर निर्माण हेतु उसी कीमत का सामान दिलवा दूंगा। प्रार्थी ने आरोपी संतोष सोनी से लगातार सम्पर्क करने की कोशिश किया। प्रार्थी ने करीब 15 दिन पूर्व तक आरोपी संतोष सोनी के मोबाइल नंबर 7067769050 पर लगातार संपर्क करने पर भी वह केवल सामान देने का आश्वासन देता रहा। इसी बीच प्रार्थी ने राजपुर पेट्रोल पंप के बगल में स्थित दुकान में 12 मई 2026 को पैसे के संबंध में विजय तिर्की के साथ पैसा मांगने गया था, जहां संतोष सोनी ने प्रार्थी को जातिगत गाली-गलौज करते हुए बोला भागो यहां से पैसा नहीं दूंगा, पैसा देने से साफ इनकार कर दिया बोला जहां जाना है जाओ देख लूंगा कहकर भगा दिया था। पुलिस ने "कथित पत्रकार" So-called journalist) आरोपी संतोष सोनी के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट (SC/ST ACT के तहत केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद आरोपी संतोष सोनी फरार हो गया था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी संतोष सोनी ने 18 मई 2026 को न्यायालय विशेष सत्र (एट्रोसिटी एक्ट) न्यायाधीश बलरामपुर-रामानुजगंज में जमानत के लिए लगाया था न्यायालय ने जमानत ख़ारिज किया था। आरोपी के गिरफ्तारी के दौरान एएसआई प्रकाश श्रीवास्तव, प्रधान आरक्षक राजेंद्र ध्रुव, आरक्षक अजय शुक्ला, महिला आरक्षक प्रफुल्ला, साइबर सेल से आकाश तिवारी, विजय पैकरा, पंकज शर्मा आदि सक्रिय से लगे हुए थे।
आरोपी पर अन्य जिलों के न्यायालयों में चल रहा चेक बाउंस का मामला
पुलिस ने बताया कि संतोष सोनी ने बलरामपुर, रामानुजगंज, अंबिकापुर, सूरजपुर जिले में कई लोगों को चेक देकर करोड़ों रुपए का ठगी किया है। संतोष सोनी के खिलाफ चेक बाउंस के राजपुर न्यायालय में करीब 14 प्रकरण 80 लाख 56 हज़ार रुपए का चल रहा है। इसके अलावा अन्य न्यायालयों में दर्जनों प्रकरण चल रहा हैं। इससे पहले भी चेक बाउंस के मामले में बलरामपुर पुलिस ने संतोष सोनी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया था।
आरोपी संतोष सोनी का निकला गिरफ्तारी वारंट
आरोपी संतोष सोनी का न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बलरामपुर से दूसरे प्रकरण में गिरफ्तारी वारंट निकला था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी।











