बलरामपुर: बलरामपुर-रामानुजगंज ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय वाड्रफनगर में पदस्थ लेखापाल राजेश कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर के प्राचार्य अनन्त कुमार यादव द्वारा की गई शिकायत की जांच के बाद की गई।शिकायत में लेखापाल पर दूरभाष के माध्यम से धमकी देने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, शासकीय कार्यों में अनधिकृत हस्तक्षेप करने, अधीनस्थ कर्मचारियों पर अनुचित दबाव बनाने तथा विभागीय अनुशासन के विपरीत आचरण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 22 जून 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी कर लेखापाल से स्पष्टीकरण मांगा था। इसके जवाब में 25 जून 2026 को लिखित प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। उपलब्ध अभिलेखों, शिकायत और संलग्न साक्ष्यों के परीक्षण के बाद विभाग ने स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया।जांच में प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार, शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप, विभागीय अनुशासनहीनता तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उल्लंघन के संकेत मिलने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क) के तहत लेखापाल राजेश कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कुसमी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही नियमानुसार उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी का यह आदेश 24 जुलाई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।

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