

अवैध संबंध के शक में की थी हत्या, 500 रुपये के अर्थदंड से भी किया गया दंडित
बलरामपुर। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में अवैध संबंध के शक में पत्नी की सरई के डंडे से हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार, थाना शंकरगढ़ के अपराध क्रमांक 158/2024 में आरोपी रामेश्वर उर्फ टीरहू पिता रोनहा (26 वर्ष), निवासी रकैया ने 15 सितंबर 2024 की रात अपनी पत्नी रामपतिया पर अपनी मौसेरी बहन के साथ अवैध संबंध का संदेह जताने को लेकर हुए विवाद के दौरान सरई के डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।
घटना की सूचना मिलने पर शंकरगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सरई का डंडा तथा घटना के समय पहने गए कपड़े जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को 16 सितंबर 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सोनी द्वारा त्वरित रूप से पूर्ण कर 17 अक्टूबर 2024 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद 2 जुलाई 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय, बलरामपुर-रामानुजगंज के न्यायाधीश हेमंत सराफ ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।










