

कोरिया: छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सेवाओं में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए राजस्व निरीक्षक जनार्दन सिन्हा पर 1000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। यह आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैकुंठपुर द्वारा जारी किया गया है।मामले के अनुसार ग्राम बैकुंठपुर निवासी सुमित्रा साहू ने ग्राम ओडगी स्थित अपनी भूमि खसरा नंबर 704/3 एवं 704/5 के सीमांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। तहसीलदार बैकुंठपुर द्वारा राजस्व निरीक्षक को 15 दिवस के भीतर सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जिससे आवेदिका को समय पर सेवा का लाभ नहीं मिल सका। इस पर अधिनियम की धारा 5(7) के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित राजस्व निरीक्षक को प्रत्येक दिन की देरी के हिसाब से अधिकतम 1000 रुपए का दंड लगाया गया।
अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह राशि राजस्व निरीक्षक से वसूल कर आवेदिका , सुमित्रा साहू को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारी को भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न करने की कड़ी चेतावनी भी दी गई है।

































