कोरिया: छत्तीसगढ़ शासन की आबकारी सचिव  आर. संगीता और कलेक्टर कोरिया  चंदन संजय त्रिपाठी द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी पर सख्ती से कार्यवाही करने आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार के मार्गदर्शन में लगातार कार्यवाही की जा रही है।  प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम अमरपुर ढोड़ीबहरा निवासी हरिचरण आ० रामसिंह के कब्जे से 39 पाव गोवा व्हिस्की 7.02 लीटर मध्य प्रदेश निर्मित शराब बरामद कर जप्त किया गया।छ.ग आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क 34(2), 36 व 59क के तहत प्रकरण कायम कर आरोपी को जिला न्यायालय बैकुण्ठपुर में न्यायिक रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया,  न्यायाधीश द्वारा आरोपी को 14 दिनों के लिये जेल भेजने का आदेश दिया गया। 4680/- की शराब को अमरपुर से होली में 6000/- में बेचने के लिये लाया था।उपरोक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी  सपना सिन्हा, आबकारी उप निरीक्षक रामसनेही यादव, मुख्य आरक्षक बबुआ राम, किशुन राम, आरक्षक नरेन्द्र राजवाड़े और हेमंत राजवाड़े, एवं नगर सैनिक इंद्रकुमारी की महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में संचालित शराब दुकानों में उपलब्ध मदिरा के ब्राण्ड स्टॉक और विक्रय दर की जानकारी मोबाईल पर प्लेस्टोर से ष्मनपसंदष् एप्प डाउनलोड़ कर मनपसद एप्प में राज्य की सभी मदिरा दुकानों में उपलब्ध देशी और विदेशी मदिरा के बोतल, अद्धी और पाव के ब्राण्ड लेबल का नगवार विवरण एवं विक्रय दर अंकित रहता है, मदिरा दुकान के शिकायत या अवैध शराब की सूचना के संबंध में टोल फ्री नम्बर 14405 और मोबाईल नं. 9424102102 पर व्हाटसप पर सूचना दी जा सकती है।

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