


अम्बिकापुर: आ.जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित केरजू में फर्जी ऋण वितरण एवं आहरण का गंभीर मामला सामने आया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतापुर की अध्यक्षता में गठित संयुक्त जांच दल द्वारा की गई जांच में 127 किसानों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर कुल 1,92,82,006 रुपये (एक करोड़ बयानवे लाख बयासी हजार छह रुपये) का अवैध आहरण किया जाना पाया गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी मदन सिंह, जोगी राम, सैनाथ केरकेट्टा (वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं प्राधिकृत अधिकारी), भूपेन्द्र सिंह परिहार (तात्कालिक शाखा प्रबंधक), शिवशंकर सोनी (सहायक लेखापाल), ललिता सिन्हा (कैशियर), सुमित कुमार (सामान्य सहायक) एवं दीपक कुमार चक्रधारी (कम्प्यूटर ऑपरेटर) को उक्त अनियमितता के लिए दोषी पाया गया है। उपरोक्त प्रकरण में कुल 8 संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही कलेक्टर अजीत वसंत ने दी है। साथ ही संबंधित थाना में अपराध पंजीबद्ध कर एफ.आई.आर. की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
































