


अंबिकापुर। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल 15 मई 2023 को स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत भू-तल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल में अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया है, साथ ही स्वीकृत उपयोग दुकान के स्थान पर अस्पताल संचालित किया जा रहा है। स्वीकृत मानचित्र अनुसार खुली भूमि स्थल पर नही छोड़ा गया है एवं भूमि के रकबे से ज्यादा हिस्से पर भवन निर्मित कर दिया गया है जिससे स्वीकृत भू-तल अच्छादित क्षेत्र, स्वीकृत फर्शी क्षेत्रानुपात का विचलन हो गया है। उक्त भवन के उपयोग करने की भी सक्षम अनुज्ञा आयुक्त नगर पालिका निगम कार्यालय से प्राप्त नही की गई है। भवन निर्माण अनुज्ञा में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करते हुए भवन का उपयोग भी अवैध किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार स्थल जांच एवं दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु 13 अक्टूबर 2025′ दिनांक 25 नवंबर 2025 को सूचित किया गया। किसी प्रकार को कोई जवाब एवं दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही नही की गई। छ.ग. नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 307 (3) के तहत् 15 दिवस के भीतर स्वीकृति के अतिरिक्त किए गए निर्माण को हटाकर कार्यालय को सूचित करने का आदेश दिया गया। अगर 15 दिवस के समयावधि में अतिरिक्त किए गए निर्माण को नही हटाए जाने की स्थिति में छ.ग. नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के तहत् अतिरिक्त किए गए निर्माण को हटा दिया जाएगा व हटाने पर हुआ व्यय वसूल किया जाएगा।


































