


रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2017 को अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें नायलोन, सिंथेटिक अथवा कोई अन्य ऐसे धागे जो पतले, छोटे-छोटे शीशे, धातु या कोई अन्य धारदार सामग्री से युक्त हो, जिसमें ऐसे धागे जिसे सामान्यतः चीनी मांझा या चीनी धागा के रूप में जाना जाता है, भी सम्मिलित है, के छत्तीसगढ़ राज्य में विकय, उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति एवं उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।चाईनीज मांझे के कारण लोगों में घटित दुर्घटना की जानकारी लगातार प्रकाश में आ रही है। जिसमें गंभीर दुर्घटना से लेकर मृत्यु तक के दिल दहलाने वाले समाचार प्राप्त हुए है।
अतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल सभी से अपील करता है कि पतंग उड़ाने में चाईनीज मांझों का उपयोग न करें एवं अपने आसपास भी इस संबंध में जागरूकता पैदा कर अपनों के साथ साथ दूसरों के जीवन को सुरक्षित करे।































