कोरिया : जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2026 (सोमवार) को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चंदन संजय त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जिले की सभी देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें, एफएल-3(ग) पर्यटन बार, एफएल-4(क) व्यवसायिक क्लब और सभी अहाते पूरी तरह बंद रहेंगे।

जिला प्रशासन ने बताया कि यह आदेश आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशों के परिपालन में जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से हर साल शुष्क दिवस घोषित किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोका जा सके।

प्रशासन ने संबंधित संचालकों और अनुज्ञापत्रधारकों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि किसी भी दुकान, बार या अहाते में शराब बिक्री या परोसने का मामला सामने आता है, तो संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि 26 जनवरी को देशभर में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न सरकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ऐसे में प्रशासन द्वारा शुष्क दिवस घोषित करना एक नियमित प्रक्रिया है, जिससे सामाजिक अनुशासन और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

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