रायगढ़। जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। Raigarh Rape Case में आरोपी चंद्रभूषण उर्फ चुन्नू बरैठ (22 वर्ष) को 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह मामला जून 2024 का है और जूटमिल थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया आरोपी

पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 8 जून 2024 की रात उनकी 16 वर्षीय बेटी को एक युवक बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया। संदेह ग्राम बड़े सीपत निवासी चंद्रभूषण बरैठ पर जताया गया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की और पीड़िता व आरोपी की तलाश तेज की।

तेलंगाना से गिरफ्तारी, पुलिस की तत्परता

जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी पीड़िता को लेकर तेलंगाना के सिकंदराबाद (बशीराबाद क्षेत्र) में है। स्थानीय पुलिस की मदद से पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया गया और 1 जुलाई 2024 को दोनों को रायगढ़ लाया गया। महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने आरोपी द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाने की पुष्टि की।

पॉक्सो एक्ट के तहत दोष सिद्ध

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी पॉक्सो) देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।

20 साल कठोर कारावास और जुर्माना

अदालत ने Raigarh Rape Case में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 5,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की स्थिति में चार माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। इस प्रकरण में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की।

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